पत्नी की ओर से परिवार न्यायालय में दाखिल किया गया था वाद।
पति के खिलाफ 8 लाख 64 हजार का वसूली के लिये न्यायालय से हुआ था निर्देश।
सकलडीहा। परिवार न्यायालय पत्नी की ओर से दाखिल वाद की सुनवाई करते हुए पति से 8 लाख 64 हजार रूपये वसूली का निर्देश दिया था। जिसे जमा नहीं करने पर न्यायालय की ओर से तहसील प्रशासन द्वारा वसूली करने का निर्देश दिया। शनिवार को एसडीएम कुन्दन राज कपूर के निर्देश पर परिवार न्यायालय का बकाया न चुकाने पर एक आरोपी की जमीन कुर्क कर दी है। यह कुर्क जमीन आगामी 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे तहसील परिसर में नीलाम की जाएगी। इस कार्रवाई से खलबली मची है।
तहसील क्षेत्र के जमुनीपुर गांव निवासी भरत राम की पत्नी रुक्मणि देवी ने पति के खिलाफ परिवार न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने भरत राम से 8 लाख 64 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। निर्धारित समय से पैसा जमा नहीं करने पर तहसील प्रशासन के द्वारा वसूली करने का निर्देश दिया था। इस क्रम में बकायेदार से वसूली के लिये नोटिस दिया गया। इसके बाबजूद जमा नहीं करने पर तहसील प्रशासन की ओर से बकायेदार की वैधानिक अंश को कुर्क कर लिया गया। इसके बाद भी बकायेदार को वारंट जारी किया गया। बकायेदार ने नजर अंदाज करते हुए फरार होने पर एसडीएम ने उक्त भूमि की निलाम कराने का निर्देश दिया है। आगामी 20 फरवरी को तहसील परिसर में दोपहर दो बजे से आराजी नंबर 234 और आराजी नंबर 730 की वैद्यानिक अंश को निलाम किया जायेगा। इस बाबत एसडीएम कुंदन राज कपूर ने बताया कि परिवार न्यायालय के निर्देश का सख्ती से पालन कराया जायेगा। बकायेदार की जमीन को निलाम कराने का निर्देश दिया गया है। इस मौके पर तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव, बिहारी यादव, रोहित सिंह सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
