फसल नुकसान की 72 घंटे में दें सूचना, मिलेगा बीमा का लाभ
चंदौली, 27 सितंबर : बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से फसलों को हुए नुकसान को लेकर कृषि विभाग ने किसानों को फसल बीमा योजना के तहत तत्काल सूचना दर्ज कराने की अपील की है। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसान फसल को हुए नुकसान की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर संबंधित बीमा कंपनी अथवा निर्धारित माध्यम से दर्ज कराएं, ताकि नियमानुसार नुकसान का आकलन किया जा सके।उन्होंने बताया कि अत्यधिक बारिश से जलभराव सहित स्थानीय आपदा से हुए फसल नुकसान के मामलों में योजना के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत स्तर पर सर्वे और क्षति का आकलन किया जाता है। वहीं, कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को निर्धारित परिस्थितियों में बेमौसम बारिश आदि से हुए नुकसान का भी योजना के तहत प्रावधान है।धान सहित अन्य अधिसूचित बीमित फसलों में नुकसान की पात्रता संबंधित अधिसूचना और बीमा योजना के नियमों के अनुसार निर्धारित होगी। किसानों को सलाह दी गई है कि नुकसान की सूचना देने में किसी प्रकार की देरी न करें।
इन माध्यमों से दर्ज करें सूचना
किसान फसल नुकसान की सूचना 14447 टोल फ्री नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा 7065514447 पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध किसान सेवाओं के माध्यम से भी जानकारी दी जा सकती है।किसान संबंधित बैंक शाखा, स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारियों या जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से भी नुकसान की सूचना दे सकते हैं। योजना के दिशा-निर्देशों में स्थानीय आपदा और पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर देने का प्रावधान है।कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि शिकायत दर्ज कराते समय बीमा पॉलिसी अथवा नामांकन से संबंधित विवरण, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और फसल व प्रभावित क्षेत्र की आवश्यक जानकारी अपने पास रखें, ताकि नुकसान के सर्वे और दावा प्रक्रिया में सुविधा हो सके।